GST में ऐतिहासिक बदलाव: अब सिर्फ 2 स्लैब, लेकिन इन महंगी चीज़ों पर लगेगा 40% टैक्स – देखिए पूरी लिस्ट

40% GST Sin Goods List: देश में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला किया है। अब आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा, लेकिन लग्जरी और हानिकारक सामान खरीदने वालों को जेब और ढीली करनी होगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तय हुआ कि अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) रहेंगे।

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यानी 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा।

अब महंगे होंगे ये सामान: 40% GST का झटका

काउंसिल ने साफ कर दिया कि कुछ चीजों पर 40% जीएसटी लगेगा, जिन्हें “Sin & Luxury Goods” कैटेगरी में रखा गया है। खास बात ये है कि इसके अलावा कोई अतिरिक्त सेस या टैक्स नहीं होगा।

देखें पूरी लिस्ट : 

  • पान मसाला
  • सिगरेट और गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू व जर्दा
  • शुगर-एडेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • लग्जरी कार
  • पर्सनल यूज़ के लिए एयरक्राफ्ट
  • फास्ट फूड
  • सुपर लग्जरी गुड्स

यानी अगर आप अब भी फास्ट फूड और शुगर ड्रिंक के दीवाने हैं, तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं, लग्जरी कार और प्राइवेट एयरक्राफ्ट वालों के लिए ये टैक्स एक “रॉयल पेनल्टी” जैसा होगा।

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कौन-सी चीजें होंगी सस्ती?

सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिलेगी। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होने के बाद कई चीजें 5% और 18% में आ जाएंगी।

5% स्लैब में आ सकती हैं: नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, चॉकलेट्स, घी, बटर, कॉफी, मिलेट फ्लोर, ईवीएस जैसी चीजें।

18% स्लैब में शिफ्ट होंगी: टीवी, एसी, डिशवॉशर, छोटी कारें और मोटरसाइकिल्स।

इसका मतलब है कि त्योहारी सीजन में शॉपिंग और आसान हो जाएगी।

बदलाव क्यों जरूरी था?

जीएसटी काउंसिल का मकसद है सिस्टम को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाना। अभी तक अलग-अलग स्लैब से कंफ्यूजन और रेवेन्यू लॉस हो रहा था। नए नियमों से न सिर्फ कंजम्प्शन बढ़ेगा बल्कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा।

हालांकि पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने रेवेन्यू लॉस को लेकर चिंता जताई है। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है कि ये रिफॉर्म्स लोगों के लिए “Diwali Gift” साबित होंगे।

नवरात्रि पर नया टैक्स सिस्टम

22 सितंबर से लागू होने वाले ये बदलाव नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक नई शुरुआत मानी जा रही है। आम आदमी को राहत और लग्जरी व हानिकारक चीजों पर सख्ती – यही है इस टैक्स रिफॉर्म का असली बैलेंस।

तो तैयार हो जाइए, अगली बार जब शॉपिंग मॉल जाएं, तो बिल देखकर चौंकने के बजाय मुस्कुराने का मौका मिलेगा… बस अगर आपका शौक लग्जरी कार या तंबाकू से जुड़ा नहीं है!

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