ITR Filing Date बढ़ी फिर से! अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल, जानिए देरी की वजह और जुर्माने से कैसे बचें

Income tax return due date extension: अगर आप भी 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाए थे, तो राहत की खबर है। अब आपके पास 15 सितंबर 2025 तक का समय है । लेकिन ये एक्सटेंशन आखिरी हो सकता है!

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आयकर विभाग (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए Income Tax Return (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब वे सभी व्यक्ति और Hindu Undivided Families (HUFs) जिनका ऑडिट नहीं होता, 15 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी।

क्यों बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की तारीख?(Income tax return due date extension Reason)

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल बॉडीज़ ने CBDT को कई बार लिखा और बताया कि इस साल टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न फाइल करने में काफी दिक्कतें आईं। आइए जानते हैं वो वजहें:

  • Portal Glitches: आयकर पोर्टल पर लॉगिन, अपलोडिंग और सबमिशन में बार-बार एरर आ रहे थे।
  • Data Mismatch: AIS और Form 26AS में टैक्स क्रेडिट को लेकर अंतर था, जिससे डेटा मिलाने में समय लग रहा था।
  • Delayed Forms: ITR फॉर्म और उनकी यूटिलिटीज़ देर से जारी हुईं, जिससे फाइलिंग विंडो छोटी हो गई।
  • New ICAI Format: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नए डिस्क्लोजर फॉर्मेट लागू किए, जिससे कंप्लायंस का बोझ बढ़ गया।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए CBDT ने 27 मई 2025 को एक सर्कुलर जारी कर डेडलाइन को छह हफ्ते बढ़ा दिया।

देरी से फाइल करने पर क्या होगा नुकसान?

अगर आप 15 सितंबर की नई डेडलाइन भी मिस करते हैं, तो आपको इन सेक्शन्स के तहत जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है:

  • ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस (Section 234F)
  • ब्याज की मार (Sections 234A, 234B, 234C)
  • कुछ लॉसेज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का मौका भी हाथ से जा सकता है।

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जल्दी फाइल करना क्यों है जरूरी?

  • TDS क्रेडिट जून में अपडेट होता है, इसलिए जून के बाद फाइल करना बेहतर
  • प्री-फिल्ड फॉर्म्स में गलती की संभावना, इसलिए समय लेकर वेरिफाई करें
  • एक्सटेंशन और नहीं मिलेगा — इसलिए आखिरी वक्त का इंतज़ार न करें

तो अब आपके पास है एक्स्ट्रा टाइम — लेकिन ये मौका आखिरी हो सकता है। समय रहते ITR फाइल करें, ताकि ना हो जुर्माना, ना हो टेंशन!

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